रूसी महिला को ढूंढ कर लाए पुलिस... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश, पढ़ें क्या है पूरा मामला 

जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में शैकत बसु की अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कोर्ट ने रूसी दूतावास से कहा है कि वह दिल्ली पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करें. 

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश
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  • सुप्रीम कोर्ट ने रूसी महिला और उसके बच्चे की खोज के लिए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं और दोपहर तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है.
  • कोर्ट ने रूसी दूतावास से सहयोग करने और विदेश तथा गृह मंत्रालय को लुकआउट नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
  • यह मामला चाइल्ड कस्टडी विवाद से जुड़ा है जिसमें रूसी महिला और उसके बच्चे के पिता के बीच कोर्ट में लंबित मुकदमा है.
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नई दिल्ली:

रूसी महिला का अपने बच्चे के साथ फरार होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह रूसी महिला और उसके बच्चे की ढूंढ़कर लाए. कोर्ट ने ये निर्देश पश्चिम बंगाल के एक शख्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. शख्स ने मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार दोपहर तक मांगी स्टेटस रिपोर्ट हैं.कोर्ट ने रूसी अधिकारी को कानूनी परिणामों की चेतावनी दी हैं. रूसी दूतावास से रूसी महिला और  बच्चे की तलाश में सहयोग करने को कहा है. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को  रूसी महिला के लिए लुकआउट नोटिस जारी करने को भी कहा है. साथ ही सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने के आदेश दिया है. इस मामले में शुक्रवार को फिर से सुनवाई होगी. 

याचिकाकर्ता ने  कहा है  कि उसकी रूसी पत्नी उसके बच्चे के साथ रूसी अधिकारी की मदद से फरार है. साथ ही आरोप लगाया है कि उसका OCI कार्ड भी रोक दिया गया क्योंकि उसे पता चला कि महिला का पिता रूसी जासूस था. जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई की है. 

चाइल्ड कस्टडी के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रूसी महिला (पत्नी) और साढ़े चार साल के उसके बच्चे की जानकारी लेकर शुक्रवार दोपहर दो बजे तक स्टेटस रिपोर्ट बताने का निर्देश देते हुए रूसी महिला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है . जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में शैकत बसु की अर्जी पर सुनवाई के बाद आदेश देते हुए कोर्ट ने रूसी दूतावास से कहा है कि वह दिल्ली पुलिस को इस मामले में जांच करने के लिए पुलिस के साथ सहयोग करें.

दरअसल, कलकत्ता के रहने वाले शैकत बसु और रूस की रहने वाली विक्टोरिया के बीच चाइल्ड कस्टडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन दोनों पति-पत्नी के बीच साढे चार साल के बच्चे की कस्टडी को लेकर मध्यस्थता समेत तमाम कदम उठाए गए, जिसके आधार पर पहले कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी को एक दिन में 20 घंटे पिता के साथ जबकि बाकी के चार घंटे मां विक्टोरिया के साथ रहने का आदेश दिया. 

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश दो महीना के लिए था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशाोधन करते हुए एक हफ्ते में तीन दिन कस्टडी मां के पास और बाकी चार दिन कस्टडी पिता के पास रहने की अनुमति दे दी. इसी दौरान जब जुलाई में बच्चों की कस्टडी रूसी महिला से बच्चे के पिता को नहीं मिली तब पिता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई और कहा गया कि बच्चे और विक्टोरिया दोनों ही कुछ पता नहीं चल पा रहा है. 

इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को मामले की जांच कर स्टेटस बताने और रूसी महिला के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार दोबारा मामले पर सुनवाई करेगा. 

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