![SC में याचिका- ब्लैक, व्हाइट और यलो फंगस से हुई मौत के मामले में भी मिले मुआवजा, दिया यह तर्क.. SC में याचिका- ब्लैक, व्हाइट और यलो फंगस से हुई मौत के मामले में भी मिले मुआवजा, दिया यह तर्क..](https://c.ndtvimg.com/2020-03/voni7s98_supreme-court-new_650x400_12_March_20.jpg?downsize=545:307)
ब्लैक, व्हाइट और यलो फंगस के चलते हुई मौत के मामलों में परिजनों को मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है. याचिका में कहा गया है कि इन बीमारियों की मुख्य वजह कोरोना (Corona Pandemic) ही है .इसलिए इसकी वजह से होने वाली मौत पर भी मुआवजा सरकार को देना चाहिए. वकील रीपक कंसल ने याचिका दाखिल कर कोरोना की वजह से ब्लैक, व्हाइट और यलो फंगस से पीड़ित होने पर हुई मौत पर मुआवजा दिए जाने की मांग की है.
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही कोविड पीड़ितों (Covid-19) को मुआवजा देने के लिए गाइडलाइन तैयार करने के आदेश दिए हैं. SC ने कहा है कि कोविड पीड़ितों को अनुग्रह राशि सहित राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए वैधानिक रूप से अनिवार्य है. अनुग्रह राशि प्रदान न करके NDMA अपने वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहा है. कोर्ट ने केंद्र को COVID पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तय किया जाएगा कि पीड़ितों को कितनी राशि दी जाए. 6 हफ्ते में इस बारे में गाइडलाइन तैयार की जाएगी.
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