गुरुग्राम नमाज मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग

राज्यसभा के पूर्व सांसद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है.

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गुरुग्राम नमाज मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

गुरुग्राम नमाज का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. राज्यसभा के पूर्व सांसद ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमें हरियाणा के अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है. पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब की याचिका में कहा गया है कि हरियाणा सरकार के अफसर सांप्रदायिक और हिंसक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उपाय करने में असफल रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप  हेट क्राइम होता है. इसमें हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव संजीव कौशल IAS और पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल IPS के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है 

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याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में तहसीन पूनावाला के केस में भीड़ द्वारा हिंसा और लिंचिंग सहित हेट क्राइम को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की थी लेकिन हाल के कुछ महीनों में,कुछ तत्वों के इशारे पर मुसलमानों द्वारा जुमे की नमाज़ के दौरान लोगों के इकट्ठा होने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हुई है.ये लोग मुस्लिमों को धर्म के नाम पर गलत तरीके से पेश करते हैं और शहर भर में एक समुदाय के खिलाफ नफरत और पूर्वाग्रह का माहौल बनाना चाहते हैं.सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अवमानना याचिका में कहा गया है कि गुरुग्राम में नमाज के वक्त कुछ शरारती तत्वों के द्वारा नमाज में बाधा डाली जा रही है.भड़काऊ भाषण दिया जाता है जिसकी शिकायत कई बार पुलिस प्रशासन से की गई लेकिन पुलिस  द्वारा उचित कदम नहीं उठाया गया.

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