राहुल गांधी से पूछताछ के बीच ED निदेशक के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव (Congress General Secretary) डॉ. जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग कर रही है.

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ईडी निदेशक के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से (Enforcement Directorate) से पूछताछ के बीच मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की महासचिव (Congress General Secretary) डॉ जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) का दुरुपयोग कर रही है. राजनीतिक बदले की भावना से कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है. जया ठाकुर ने अपनी याचिका में कहा कि दुनिया भर में कहीं भी दस साल तक कोई एजेंसी जांच नहीं करती. ये विपक्षी पार्टियों की छवि को खराब करने की कोशिश  है. याचिका में केंद्र द्वारा ED निदेशक संजय मिश्रा को दिए गये सेवा विस्तार को रद्द करने की मांग की गई है.  

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टीएमसी ने भी दायर की याचिका
TMC के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. गोखले ने दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 के तहत विस्तार अमान्य है. ये कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का घोर उल्लंघन है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ED के निदेशक को कार्यकाल का कोई और विस्तार नहीं दिया जाएगा. याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मिश्रा ने साल 2018, 2019 और 2020 के लिए अपने वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न (IPR) को समय पर अपलोड नहीं किया था, जो अधिकारियों की 'सतर्कता मंजूरी' के कारकों में से एक है.

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याचिका में अदालत से "न्याय के हित में" भारत के संविधान के लिए असंवैधानिक, मनमाना और विपरीत और सरकार द्वारा संविधान से धोखाधड़ी बताते हुए विस्तार देने वाले नोटिफिकेशन पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया गया है. याचिका में कहा गया है कि अध्यादेश जाहिर तौर पर ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के मामले में 8 सितंबर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दरकिनार करने के लिए लाया गया है. 

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दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 सितंबर 2021 को प्रवर्तन निदेशालय ( ED) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन कहा कि उन्हें और विस्तार नहीं दिया जा सकता. ​अदालत ने कहा था कि केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में विस्तार दिया जा सकता है. बता दें कि ED निदेशक के सेवा विस्तार के खिलाफ सुप्रीम में पहले भी कई याचिका दायर की जा चुकी हैं. 

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