Paytm को मिला नया बैंकिंग पार्टनर, अब लेन-देन में नहीं होगी कोई भी परेशानी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जनवरी में वन97 कम्युनिकेशंस (OCL) के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Bank) को आदेश दिया था कि वह  29 फरवरी से अपने खातों या वॉलेट में कोई भी नई जमा राशि न ले.अब इस समय सीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है. 

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नई दिल्ली:

आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Bank) को बड़ी राहत देते हुए उनके ऑपरेशन्स को बंद करने के लिए ज्यादा समय दे दिया है. रॉयटर्स के मुताबिक, मूल कंपनी पेटीएम को अपने कुछ पॉपुलर प्रॉडक्ट्स को चालू रखने और मौजूदा संकट से बचने के लिए एक नए बैंकिंग पार्टनर मिल गया है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी में वन97 कम्युनिकेशंस (ओसीएल) के सहयोगी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आदेश दिया था कि वह  29 फरवरी से अपने खातों या वॉलेट में कोई भी नई जमा राशि न ले. आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि अब इस समय सीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दिया है. 

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Paytm बैंक को बड़ी राहत

पेटीएम ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा, "कंपनी (पेटीएम) ने पहले की तरह बिना बाधा बिजनेस सैटलमेंट जारी रखने के लिए अपने नोडल खाते को एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कर दिया है." कंपनी ने कहा कि पेटीएम क्यूआर कोड, साउंडबॉक्स और कार्ड मशीनें 15 मार्च के बाद भी पहले की तरह काम करती रहेंगी. 

RBI ने बढ़ाई समय सीमा

RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खिलाफ कार्रवाई नियमों का लगातार गैर-अनुपालन किए जाने की वजह से शुरू की थी. इस हफ्ते की शुरुआत में, भारत की फाइनेंशियल क्राइम से लड़ने वाली एजेंसी ने प्लेटफॉर्म पर विदेशी लेनदेन की जानकारी की जांच शुरू की. आरबीआई ने कहा कि समय सीमा बढ़ाकर मर्चेंट्स समेत ग्राहकों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए "थोड़ा और समय" दिया गया है.

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RBI की तरफ से कहा गया है, "15 मार्च, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड उपकरण, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आदि में कोई और जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉपअप की परमिशन नहीं दी जाएगी." आरबीआई ने अलग से ग्राहक स्पष्टीकरण का एक विस्तृत सेट भी जारी किया है. 

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रेगुलेटर ने क्या कहा?

रेगुलेटर ने कहा कि ग्राहक अपने पेटीएम पेमेंट्स बैंक खातों और वॉलेट से धनराशि खत्म होने तक उसे विड्रॉल या उपयोग कर सकते हैं, लेकिन  15 मार्च के बाद कोई नई धनराशि नहीं डाली जा सकेगी. जो ग्राहक इन खातों में अपनी सैलरी या सरकारी सब्सिडी समेत अन्य लेन-देन करते है, उन्हें मार्च के मध्य तक वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी. जो मर्चेंट्स पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए पेटीएम के क्यूआर कोड का उपयोग करते हैं, अगर ये क्यूआर कोड पेटीएम पेमेंट्स बैंक के अलावा अन्य खातों से जुड़े हों तो वह इसे जारी रख सकते हैं.

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"Paytm पर कार्रवाई के खिलाफ पैरवी की मांग"

FASTag प्रॉडक्ट के जरिए बैंक के पास देश के टोल कलेक्शन का करीब पांचवां हिस्सा है. RBI ने कहा कि इन FASTags को 15 मार्च के बाद रिचार्ज या टॉप अप नहीं किया जा सकेगा. पेटीएम पेमेंट्स बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष विजय शेखर शर्मा ने आरबीआई अधिकारियों और वित्त मंत्री से मुलाकात कर कार्रवाई के खिलाफ पैरवी करने की मांग की है, लेकिन आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि इसके फैसले की कोई समीक्षा नहीं होगी.

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