यासीन भटकल के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट ने तय किए आरोप

कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगो को आरोप तय किया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. 

प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सह-संस्थापक यासीन भटकल पर कोर्ट ने आरोप तय किए है. यासीन भटकल पर पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने के मामले में आरोप तय किए गए. कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने यासीन भटकल और मोहम्मद दानिश अंसारी समेत 11 लोगो को आरोप तय किया.

कोर्ट ने कहा प्रथम दृष्टया में लगता है आरोपी इंडियन मुजाहिदीन के सदस्य थे और उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आपराधिक साजिश रची. कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल कई भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा. कोर्ट ने कहा यासीन भटकल की चैट से सूरत में न्यूक्लियर बम प्लानिंग के बारे में खुलासा होता है, और ब्लास्ट से पहले वहां से मुसलमानों को हटाने की योजना भी बनाई थी.

कोर्ट ने कहा कि यासीन भटकल न केवल एक बड़ी साजिश में शामिल था बल्कि उसने IED को बनाने में भी सहायता की.

ये भी पढ़ें : जहां क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ था एक्सीडेंट, वहां डिवाइडर से टकराई कार, 1 की मौत

ये भी पढ़ें : PM नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, पीछे छूटे जो बाइडेन और ऋषि सुनक : सर्वे

Featured Video Of The Day
Delhi के Mustafabad में ढही इमारत, कई लोगों में मलबे में दबे होने की आशंका | Building Collapse
Topics mentioned in this article