'केवल BS4 और नए वाहनों को छूट', SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किया संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्‍ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.

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  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में केवल बीएस-4 और नए वाहनों को छूट देने का संशोधित आदेश जारी किया है
  • बीएस-3 और उससे पुराने वाहनों को छूट से बाहर रखा गया है जिससे इन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी
  • सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के अनुरोध पर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए नई गाइडलाइन दी है
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नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर अपने पहले आदेश में संशोधन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए आदेश में कहा है कि दिल्ली-NCR में केवल BS4 और नए वाहनों को छूट मिलेगी. संशोधित आदेश में भी बीएस-3 वाहनों को छूट से बाहर रखा गया है. जबकि इससे पुराने वाहनों को सुरक्षा नहीं मिलेगी. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अनुरोध के आधार पर ही अपने आदेश में संशोधन किया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की याचिका पर कार्रवाई करते हुए आदेश दिया था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी. 

अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्‍ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी.10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश भी जारी किया था. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे वाहन मालिकों के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. उस दौरान CJI बीआर गवई, जस्टिस विनोद के चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने इस मामले में अंतरिम आदेश दिया था. साथ ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चार हफ्तों में केंद्र  सरकार से जवाब मांगा था. तब तक ऐसे वाहन मालिकों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी.  केंद्र सरकार के साथ ही ट्रांसपोर्ट मंत्रालय और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया गया था. साथ ही दिल्ली सरकार की पुनर्विचार याचिका को भी शामिल किया गया था.  

दिल्‍ली सरकार ने दाखिल की है पुनर्विचार याचिका

दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 2018 के आदेश पर फिर से विचार करने की मांग की थी. कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि  BS-6  वाहन BS-4 वाहनों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं. दिल्ली सरकार ने मांग की है कि अदालत केंद्र सरकार या वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को निर्देश दे कि वो एनसीआर में सभी श्रेणियों के 15 या उससे ज्‍यादा साल पुराने पेट्रोल और 10 या उससे ज्‍यादा साल पुराने डीजल वाहनों के चलने पर व्यापक और वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दे.

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