सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में खनन गतिविधियों को लेकर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने खनन कंपनियों से कहा कि अरावली में खनन अनुमति का अर्थ कोई अनुमति नहीं है. कोर्ट ने कहा कि अरावली की सही परिधि और खनन क्षेत्र विशेषज्ञों द्वारा स्पष्ट की जानी चाहिए.