सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में केवल बीएस-4 और नए वाहनों को छूट देने का संशोधित आदेश जारी किया है बीएस-3 और उससे पुराने वाहनों को छूट से बाहर रखा गया है जिससे इन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी सुप्रीम कोर्ट ने CAQM के अनुरोध पर अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए नई गाइडलाइन दी है