विदेशी फंड पर रोक के बाद ओडिशा के CM ने दिखाया बड़ा दिल, मदर टेरेसा की चैरिटी को दी लाखों की मदद

राज्‍य के सीएम नवीन पटनायक के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि कि वह ओडिशा में चैरिटी की ओर से  संचालित किए जाने वाले 13 संस्‍थानों को मुख्‍यमंत्री राहत कोष की ओर से ₹ 78.76 लाख की मदद देगा.

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नई दिल्‍ली:

ओडिशा ने मदर टेरेसा द्वारा प्रारंभ किए गए कैथोलिक धार्मिक और परोपकारी संगठन मिशनरीज ऑफ चैरिटी को वित्‍तीय मदद उपलब्‍ध कराने का फैसला किया है. भारत के कानूनों के अंतर्गत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर फॉरेन डोनेशन रोके जाने के बाद ओडिशा ने यह फैसला किया. राज्‍य के सीएम नवीन पटनायक के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि कि वह ओडिशा में चैरिटी की ओर से  संचालित किए जाने वाले 13 संस्‍थानों को मुख्‍यमंत्री राहत कोष की ओर से ₹ 78.76 लाख की मदद देगा. वर्ष 1950 में नोबल पुरस्‍कार विजेता मदर टेरेसा द्वारा स्‍थापित इस चैरिटी का मुख्‍यालय कोलकाता में है. चैरिटी की ओर से ओडिशा में कई कुष्‍टघरों (leprosy homes) और अनाथालयों का संचालन किया जाता है.

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"मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जिला कलेक्टरों को ओडिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी द्वारा संचालित संगठनों के साथ नियमित संपर्क में रहने के लिए कहा है। उन्होंने उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि इन संगठनों में से कोई भी पीड़ित न हो, मुख्‍यमंत्री ऑफिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'सीएम नवीन पटनायक ने जिला कलेक्‍टरों को ओडिशा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की ओर से संचालित संगठनों के नियमित संपर्क में रहने को कहा है. उन्‍होंने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि इन संगठनों में से किसी को परेशानी न हो खासकर खाद्य और स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी. जहां भी जरूरत हो, इस उद्देश्‍य के लिए चीफ मिनिस्‍टर रिलीफ फंड का उपयोग किया जा सकता है. '

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गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालयने विदेशी अंशदान विनियमन कानून (एफसीआरए) के तहत गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता अगले साल मार्च तक बढ़ा दी है. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी एक नोटिस के मुताबिक, ‘‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी'' (Missionaries of Charity) जैसे संगठनों को हालांकि इसका फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि एफसीआरए कानून (FCRA Laws) के तहत नवीनीकरण के उनके आवेदन पहले ही खारिज किए जा चुके हैं. नोटिस में कहा गया कि जनहित में केंद्र ने गैर सरकारी संगठनों (NGOs) को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्रों की वैधता को 31 मार्च 2022 तक या उनके नवीनीकरण संबंधी आवेदन के निपटान की तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया है.इसका फायदा ऐसे एनजीओ को होगा जिनके पंजीकरण की मान्यता 29 सितंबर 2020 और 31 मार्च 2022 के बीच खत्म हो रही है और जिन्होंने प्रमाणपत्रों की वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण के लिए एफसीआरए पोर्टल पर आवेदन दिए हैं. एनजीओ को विदेशी रकम हासिल करने के लिए एफसीआरए के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है. एफसीआरए के तहत कुल 22,762 गैर सरकारी संगठन पंजीकृत हैं और इनमें से अब तक 6500 के नवीनीकरण के लिए आवेदन को आगे बढ़ाया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर को एफसीआरए पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में स्थापित ‘‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी'' के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था. गृह मंत्रालय ने एक बयान में यह भी बताया था कि उसने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के किसी खाते से लेनदेन को नहीं रोका है, बल्कि भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि संस्था ने खुद बैंक को खातों पर रोक लगाने का अनुरोध किया है.

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