"वासना नहीं, प्यार" : अदालत ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी शख्‍स को दी जमानत  

अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है."

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है. (प्रतीकात्‍मक)
नई दिल्ली :

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने 13 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र (Maharashtra) के एक शख्‍स को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि उनका अफेयर था और यौन संबंध प्यार के कारण था, न कि वासना के कारण. न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के ने कहा कि लड़की नाबालिग थी लेकिन उसने पुलिस को बताया था कि उसने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ दिया और आरोपी नितिन ढाबेराव के साथ रहने लगी थी. राहत देते हुए अदालत ने पाया कि धाबेराव भी "26 वर्ष की आयु" में थे. 

न्यायमूर्ति जोशी-फाल्के ने अपने आदेश में कहा, "आवेदक की उम्र भी 26 वर्ष है और प्रेम संबंध के कारण वे एक साथ आए हैं."

अदालत ने कहा, "ऐसा लगता है कि यौन संबंध की कथित घटना दो युवाओं के बीच आकर्षण के कारण है और ऐसा नहीं है कि आवेदक ने वासना के कारण पीड़िता पर यौन हमला किया है."

लड़की के पिता ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट 

अगस्त 2020 में लड़की के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा आरोपी का पता लगाने के बाद लड़की ने उन्हें बताया कि उसने अपनी मर्जी से घर छोड़ा था क्योंकि वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी. 

लड़की ने घर से चुराए थे गहने और नकदी

उसने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उससे शादी करने का भी वादा किया था. यही वजह थी कि उसने अपने घर से गहने और नकदी चुरा ली और ढाबेराव के साथ रहने चली गई. 

ये भी पढ़ें :

* "विकसित भारत का प्रतिबिंब": मुंबई में अटल सेतु के भव्य उद्घाटन के बाद पीएम मोदी
* डीजल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 9 लोगों पर केस दर्ज, 17 लाख रुपये जब्‍त
* पीएम मोदी ने नासिक में किया रोड शो, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस भी थे साथ

Advertisement
Featured Video Of The Day
UP Madarsa Board Act संवैधानिक या असंवैधानिक? Supreme Court का अहम फैसला आज
Topics mentioned in this article