एनएचएआई ने फास्टैग के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा एक महीने बढ़ाई

एनएचएआई ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, ''फास्टैग उपयोगकर्ताओं! एक वाहन - एक फास्टैग पहल को लागू करने और अपने फास्टैग के लिए केवाईसी को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है.''

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नई दिल्ली: राजमार्गों का प्रबंधन करने वाले निकाय एनएचएआई ने फास्टैग के लिए केवाईसी अनुपालन की समय सीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है. इससे पहले 15 जनवरी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने कहा था कि बैंक अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी, 2024 के बाद निष्क्रिय कर देंगे, भले ही उनमें वैध राशि मौजूद हो.

एनएचएआई ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, ''फास्टैग उपयोगकर्ताओं! एक वाहन - एक फास्टैग पहल को लागू करने और अपने फास्टैग के लिए केवाईसी को अपडेट करने की समय सीमा 29 फरवरी 2024 तक बढ़ा दी गई है.''

एनएचएआई ने इससे पहले कहा था कि खाते में राशि होने के बावजूद अधूरे केवाईसी (अपने ग्राहक को जानिए) वाले फास्टैग 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय कर दिए जाएंगे. इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही को संभव बनाने के लिए एनएचएआई ने ‘एक वाहन, एक फास्टैग' पहल लागू की है. इसका उद्देश्य कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग के इस्तेमाल या एक विशेष वाहन के लिए कई फास्टैग जोड़ने को हतोत्साहित करना है.

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एनएचएआई ने कहा था कि फास्टैग का इस्तेमाल करने वाले वाहन चालकों को रिजर्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुरूप अपने फास्टैग की केवाईसी प्रक्रिया पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. बयान के मुताबिक, किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए नवीनतम फास्टैग का केवाईसी पूरा होना जरूरी है. इसके साथ ही उपयोगकर्ताओं को ‘एक वाहन, एक फास्टैग' का भी पालन करना होगा और अपने बैंकों के जरिये पहले जारी किए जा चुके सभी फास्टैग को हटाना होगा.

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ऐसे में केवल नवीनतम फास्टैग खाता ही सक्रिय रहेगा, क्योंकि पिछले फास्टैग समय सीमा खत्म होने के बाद निष्क्रिय या प्रतिबंधित कर दिए जाएंगे. इस संबंध में किसी तरह की सहायता या जानकारी के लिए फास्टैग उपयोगकर्ता अपने नजदीकी टोल प्लाजा या संबंधित जारीकर्ता बैंकों के टोल-फ्री ग्राहक सेवा नंबर पर संपर्क कर सकते हैं.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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