New GST: डिशवॉशर से लेकर बर्तन और सिलाई मशीन... सब सस्‍ता, हाउसवाइव्‍स को मिला ग्रैंड दिवाली गिफ्ट

 नई जीएसटी दरों में सरकार ने किचन में यूज होने वाला करीब-करीब हर सामान सस्‍ता कर दिया है. मक्‍खन, घी, चीज, और डेयरी प्रॉडक्‍ट्स पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • जीएसटी काउंसिल ने रोजमर्रा के कई सामानों पर जीएसटी दरों को पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो स्तरों में घटाया.
  • मक्खन, घी, चीज, डेयरी उत्पाद, सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स पर जीएसटी दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी गई है.
  • छेना, पनीर, रोटी, पराठा जैसे खाद्य पदार्थों पर अब जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
नई दिल्‍ली:

जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को आम आदमी को बड़ी राहत दी और माल एवं सेवा कर के तहत पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय कर संरचना को मंजूरी दे दी. इसमें रोजमर्रा के उपयोग वाले सामानों पर जीएसटी दरों में कटौती की गयी है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिये गये निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जीएसटी में व्यापक सुधारों के तहत बाल में लगाने वाले तेल, साबुन, साइकिल आम और मध्यम वर्ग की वस्तुओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है. वहीं नई जीएसटी दरों ने हाउसवाइव्‍स को भी खुश कर दिया है. कई अहम चीजों पर जीएसटी या तो निल हो गई है या फिर बहुत कम हो गया है. 

किचन का सामान सस्‍ता 

 नई जीएसटी दरों में सरकार ने किचन में यूज होने वाला करीब-करीब हर सामान सस्‍ता कर दिया है. मक्‍खन, घी, चीज, और डेयरी प्रॉडक्‍ट्स पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. इसके अलावा फीडिंग बॉटल्‍स, बच्‍चों के लिए नैपकिंस और क्‍लीनिकल डायपर्स, सिलाई मशीन और इसके पार्ट्स पर जीएसटी 12 फीसदी से पांच फीसदी तक कर दिया गया है. किचन में प्रयोग होने वाले बर्तनों पर भी जीएसटी 5 फीसदी तक कर दिया गया है.

छेना, पनीर, रोटी और पराठा पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा. वहीं हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथब्रश, टेबलवेयर, किचनवेयर पर 5 फीसदी से जीरो तक कर दिया गया है. इसके अलावा डिशवॉशर पर भी जीएसटी 28 फीसदी से 18 फीसदी तक कर दिया गया है. किचन में काम में आने वाला सरसों का तेल भी अब सस्‍ता हो जाएगा. 

क्‍या कहा सीतारमण ने 

सीतारमण ने यह भी कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी. इसके अलावा, छोटी कारों और 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. तिपहिया वाहन पर भी अब 18 प्रतिशत कर लगेगा. उन्होंने कहा कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट पर जीएसटी 40 प्रतिशत की विशेष दर से लगेगा. सीतारमण ने कहा, 'यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है.' तंबाकू उत्पादों और सिगरेट को छोड़कर नई जीएसटी दरें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी. 

मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

Zero GST: हेल्‍थ और लाइफ इंश्‍योरेंस टैक्‍स-फ्री! जानिए प्रीमियम पर आपके कितने पैसे बचेंगे, ITC का पेच भी समझिए 

Topics mentioned in this article