महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को अभी कुछ दिन और जेल में ही रहना होगा. दरअसल, मुंबई की एक विशेष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी नवाब मलिक को जमानत देने से साफ मना कर दिया है. इस मामले को लेकर हो रही सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में NCP नेता मलिक को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.
नवाब मलिक ने बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं होने की दलील देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था.हालांकि जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ NIA द्वारा दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया.