मुनक नहर विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को लगाई फटकार, अगली सुनवाई 3 जनवरी को 

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को मामले में अपनी रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को करेगा. 

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मुनक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है.

मुनक नहर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए दोनों राज्यों से कहा, "आम आदमी को इससे मतलब नहीं है कि आप कितनी मीटिंग करते हैं? आम आदमी समस्या का समाधान देखना चाहता है. राज्य सरकारों को चहिए कि वह राजनीति में न फंसकर आम जनता के समाधान पर ध्यान दें."

सुप्रीम कोर्ट ने मुनक नहर विवाद मामले में पंजाब सरकार से कहा कि सरकार ने इस मामले में गंभीरता से कोई कदम नहीं उठाया. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि दोनों राज्य सरकारें बैठकर समस्या को हल करने की दिशा में कदम उठाएं. 25 गांव के लोग आज भी बाढ़ से परेशान हैं और उनकी समस्याओं का समाधान आज भी नहीं निकला. राज्य सरकारें बस मीटिंग कर रही हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को मामले में अपनी रिपोर्ट 4 हफ्ते में दाखिल करने को कहा. सुप्रीम कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 3 जनवरी को करेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है. सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि आपको CWC और कोर्ट द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करना होगा. पंजाब सरकार ने कहा कि हम हर महीने एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. जनहित सबसे पहले है. पंजाब में प्रोजेक्ट की सबसे ज़्यादा जमीन आती है. आपको हरियाणा के प्रोजेक्ट पर निर्भर नहीं रहना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी ने जो सुझाव दिया है, उसपर आपको अमल करना होगा. हम यह नहीं तय करेंगे कैसे करना है? आप यह मत बताइए कि क्या खरीदा? क्या शुरू किया? मीटिंग से क्या निकल कर आया?

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