मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को एक और झटका लगा है. गैंगस्टर मामले में गुरुवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. अदालत 27 अक्टूबर को इस मामले में फैसला सुनाएगी. 2009 में हुई हत्या और हत्या के प्रयास का उनके ऊपर मामला दर्ज करवाया गया था. गौरतलब है कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी. जिसके बाद मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करवाया था. दोनों मामलों पर 2010 से सुनवाई की शुरुआत हुई थी. मामले में बहस पूरी होने के बाद मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया.
गौरतलब है कि प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में धनशोधन के एक मामले में उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर-नेता मुख्तार अंसारी की जमीन, एक इमारत और बैंक खाता कुर्क कर ली थी. जिसकी कीमत 73.43 लाख रुपये बतायी गई थी. एजेंसी ने एक बयान में बताया था कि कुर्क की गई संपत्तियों में गाजीपुर जिले के सदर तहसील के मौजा रजदेपुर देहाती में आराजी नंबर-604 पर स्थित 1,538 वर्ग फुट की जमीन और उस पर बनी एक व्यावसायिक इमारत, मऊ जिले के सदर तहसील में मौजा जहांगीराबाद परगना के आराजी संख्या-169 पर अवस्थित 6,020 वर्ग फुट का भूखंड शामिल है.
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