मनी लॉन्ड्रिंग केस : जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ा झटका

Satyendar Jain: ईडी ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर जैन एवं अन्य को धनशोधन रोकथाम अधिनियम के तहत धनशोधन के मामले में गिरफ्तार किया था.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
Satyendar Jain: सीबीआई ने 2017 में जैन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी.
नई दिल्ली:

Satyendar Jain:  दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सत्येंद्र जैन और दो अन्य को धन शोधन के एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है. विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने कहा, ‘‘तीनों (जमानत) आवेदन खारिज किये जाते हैं.'' न्यायाधीश ने वैभव जैन और अंकुश जैन समेत आरोपियों तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलों पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था. जांच एजेंसी ने 2017 में जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज सीबीआई की एक प्राथमिकी के आधार पर धन शोधन के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था. जैन पर कथित रूप से उनसे जुड़ी चार कंपनियों के माध्यम से काले धन को सफेद में बदलने का आरोप है. अदालत ने हाल में धन शोधन मामले के सिलसिले में जैन, उनकी पत्नी और चार कंपनियों समेत आठ अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) का संज्ञान भी लिया था.

ये भी पढ़ें- सावरकर को लेकर टिप्पणी पर अडिग राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे के मन में हिन्दूवादी नेता के लिए 'बेतहाशा सम्मान'

वहीं हाल ही में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता एवं मंत्री सत्येंद्र जैन को ‘‘विशेष सुविधाएं'' मुहैया कराने में संलिप्तता के आरोप में तिहाड़ जेल के एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है. ईडी ने कोर्ट में अर्जी लगाकर आरोप लगाया था कि जेल प्रशासन की मिलीभगत से सत्येंद्र जैन को अतिरिक्त सुविधाएं मिल रही हैं. सत्येंद्र जैन का मसाज करते हुए वीडियो भी कोर्ट को दिखाया गया था. तिहाड़ जेल नंबर 7 के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरी जेलों में ट्रांसफर किया गया. जबकि जेल अधीक्षक अजीत कुमार को सस्पेंड किया गया. जेल नंबर 5 के अधीक्षक अशोक रावत को जेल नंबर 7 की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है. (भाषा इनपुट के साथ)

Featured Video Of The Day
Faiz Ilahi Masjid Delhi: इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन पर मेयर ने क्या कहा ?
Topics mentioned in this article