दिल्ली HC पहुंचा कुतुब मीनार में नमाज पढ़ने का मामला, ASI की ओर से बैन के फैसले को दी गई चुनौती

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति है. लेकिन अचानक 15 मई को ASI ने मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी

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कुतुब मीनार (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पर बैन लगाने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा 15 मई को नमाज पर बैन लगाने को फैसले को चुनौती दी गई थी. ऐसे में मुस्लिम पक्ष की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की मांग करते हुए मेंशनिंग की गई. याचिकाकर्ता के वकील ने मेंशन करते हुए कहा कि एएसआई ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. लेकिन रोक से पहले मस्जिद में रोज नमाज पढ़ी जा रही थी.

परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुतुब मीनार परिसर स्थित मस्जिद वक्फ की संपत्ति है. लेकिन अचानक 15 मई को ASI ने मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगा दी. पूरे मामले में याचिकाकर्ता ने अवकाशकालीन पीठ से ही सुनवाई की मांग की. हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा है. 

बता दें कि बीते दिनों कुतुब मीनार परिसर में हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों को फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर शुरू हुए विवाद के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि कुतुब मीनार परिसर की मस्जिद में नमाज पहले से होती रही है, लेकिन भारतीय पुरतत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने इसे रुकवा दिया था. बोर्ड ने इस मस्जिद में नमाज की अनुमति देने की मांग की है.

गौरतलब है कि इससे पहले एएसआई ने हिंदू और जैन देवताओं की मूर्तियों की कुतुब मीनार परिसर में फिर से स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली के कोर्ट में दाखिला याचिला का भी विरोध किया और कहा था कि कुतुम मीनार धार्मिक स्थल नहीं, स्मारक है. उसके इस दर्जे को बदल नहीं सकते. 

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