फॉक्सकॉन इंडिया प्लांट में शादीशुदा महिलाओं को नौकरी नहीं? केंद्र ने मांगी रिपोर्ट

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
नई दिल्ली:

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उसने फॉक्सकॉन इंडिया के एप्पल आईफोन संयंत्र में विवाहित महिलाओं को काम करने की अनुमति नहीं देने के मुद्दे पर तमिलनाडु के श्रम विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस बारे में मीडिया में खबरें आई हैं जिसके बाद श्रम विभाग ने यह कदम उठाया है.

श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की धारा 5 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरुष और महिला श्रमिकों की भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. इसमें कहा गया है कि चूंकि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन और प्रशासन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी है, इसलिए उससे रिपोर्ट मांगी गई है.

साथ ही, इसने कहा कि क्षेत्रीय मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय को भी श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मीडिया में आई उन खबरों पर संज्ञान लिया है जिनमें कहा गया है कि विवाहित महिलाओं को फॉक्सकॉन इंडिया एप्पल आईफोन संयंत्र में काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

ये भी पढ़ें:- 
NDTV के इंटरव्यू में कही PM मोदी की बात हुई सच, फिर बनाए गए कांग्रेस के ओवरसीज अध्यक्ष

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Zaheer Khan ने Viral Bowling Girl Sushila Meena के Video पर रियेक्ट करते हुए जमकर तारीफ की
Topics mentioned in this article