मनीष सिसोदिया पत्नी से मुलाकात कर सकेंगे, दिल्ली हाईकोर्ट ने दी राहत

मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम राहत मिली, दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा

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दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दी है.
नई दिल्ली:

दिल्ली आबकारी नीति मामले में फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को फौरी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया को कल कुछ घंटों के लिए अंतरिम राहत दी. दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में पत्नी से मिलने की इजाजत दी है. 

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कल सुबह 10 से शाम 5 बजे तक के लिए अंतरिम राहत दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया की पत्नी की मेडिकल रिपोर्ट को कल शाम तक जमा करने के लिए कहा है.  

दिल्ली हाईकोर्ट ने शर्त लगाते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया अंतरिम जमानत के दौरान मीडिया से बात नहीं करेंगे. वे परिवार के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे. वे मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे.  

मनीष सिसोदिया ने पत्नी को सेहत के हवाले से अंतरिम जमानत की मांग की है. उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. 

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