रेप कांड में मुख्य आरोपी इरफान और दूसरे आरोपी आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
इंदौर:
मध्य प्रदेश के जिला मंदसौर में 7 साल की मासूम छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा है. जस्टिस विवेक रूसिया और शैलेन्द्र शुक्ला की बेंच ने अपने फैसले में कहा कि यह वीभत्स घटना है, और नाबालिग बच्चों के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फांसी बरकार रखना आवश्यक है. प्रकरण में शासन की और से अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी पुष्यमित्र भार्गव ने पैरवी की. आरोपी पक्ष की ओर से न्यायमित्र के रूप में अधिवक्ता अमित दुबे ने पक्ष रखा है.
बता दें कि मंदसौर रेप कांड में मुख्य आरोपी इरफान और दूसरे आरोपी आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दोनों दोषियों के लिए फांसी की सजा को ही सही ठहराया.
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