लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई

CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इसे लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए.

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नई दिल्ली:

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आज शुक्रवार को सुनवाई होगी. CJI एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो मामले की जांच की निगरानी के लिए किसी दूसरे हाईकोर्ट के रिटायर जज को नियुक्त किया जाएगा. इस बारे में यूपी सरकार को जवाब देना है. अदालत ने साफ किया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने और हत्या के दूसरे मामले की अलग- अलग जांच होगी.

दरअसल, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है. कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान इसे लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए. SC ने कहा, 'स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नया नहीं है. हम जो उम्मीद कर रहे थे वैसा कुछ नहीं है.'सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम किसी दूसरे हाईकोर्ट के रिटायर जज को जांच की निगरानी के लिए नियुक्त करेंगे. 

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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि 'केवल आरोपी आशीष मिश्रा का ही मोबाइल मिला? बाकी आरोपियों के मोबाइल का क्या हुआ? हमने 10 दिन का समय दिया, लैब की रिपोर्ट भी नहीं आई. यूपी सरकार के लिए पेश हुए वकील हरीश साल्वेने कहा कि हम लैब से संपर्क कर रहे हैं. CJI ने कहा कि सेल टावरों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि क्षेत्र में कौन से मोबाइल एक्टिव थे, क्या अन्य आरोपी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे? जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, 'हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि एक विशेष आरोपी को 2 एफआईआर को ओवरलैप करके लाभ दिया जा रहा है.' 

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हरीश साल्वे ने कहा कि चश्मदीद गवाह हैं. इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि ये आरोपी घटना स्थल पर थे. सीसीटीवी फुटेज के जरिए साफ होता है, हमने बयान दर्ज करने के लिए गवाहों को बुलाया है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा 'अब कहा जा रहा है कि दो FIR हैं. एक FIR में जुटाए गए सबूत दूसरे में इस्तेमाल किए जाएंगे, एक आरोपी को बचाने के लिए. दूसरी FIR में एक तरह से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. दोनों FIR की अलग- अलग जांच हो. इस पर साल्वे ने कहा कि अलग जांच हो रही है. 

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गौरतलब है कि श्याम सुंदर की पत्नी के वकील ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है. इस पर SC ने मृतक श्याम सुंदर की पत्नी के वकील से कहा कि सीबीआई को मामला सौंपना कोई हल नहीं है.

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