श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईदगाह कमेटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इससे संबंधित सभी मुकदमे अब हाईकोर्ट में चलेंगे. 

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याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है. (फाइल)
नई दिल्‍ली:

मथुरा के श्रीकृष्‍ण जन्‍मभूमि मामले (Shri Krishna Janmabhoomi Case) में अब ईदगाह कमेटी सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंची है. कमेटी ने याचिका दाखिल कर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. कमेटी ने विवाद से संबंधित मामलों के हाईकोर्ट ट्रांसफर करने को चुनौती दी है. साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक भी लगाने की मांग की है. दरअसल, हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मामले में मथुरा में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि इससे संबंधित सभी मुकदमे अब हाईकोर्ट में चलेंगे. 

ईदगाह कमेटी ने अपनी याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है. साथ ही याचिका में कहा गया है कि यह याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को भी नकार देता है, क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को छीन लेता है. 

उधर, इस मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केवियट याचिका दाखिल कर रखी है. कैविएट याचिका में हिंदू पक्ष ने कहा था कि अगर हाईकोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देती है तो सुप्रीम कोर्ट बिना हिंदू पक्ष को सुने कोई आदेश पारित न करे.

बता दें कि मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है. इसमें से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन ईदगाह मस्जिद के पास है. हिंदू पक्ष पूरी जमीन देने और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करता है. वहीं मुस्लिम पक्ष इसका विरोध करता है. 

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