नई दिल्ली:
कर्नाटक हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने चुनौती दी है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि हम ये आदेश जारी करेंगे कि याचिका के लंबित रहने तक कोई भी धार्मिक ड्रेस ना पहने. स्कूल कॉलेजों को खोला जाना चाहिए. हाईकोर्ट मामले की सुनवाई सोमवार को जारी रखेगा. याचिका में सुनवाई की मीडिया रिपोर्टस का हवाला दिया गया है.