कर्नाटक सरकार के कानून विभाग ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता की चल संपत्ति का निपटारा करने के लिए वकील किरण एस जावली को विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है. आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में ये संपत्तियां जब्त की गई थीं.
नियुक्ति के लिए अधिसूचना 27 मार्च को जारी की गई. आय से अधिक संपत्ति का यह मामला 1996 का है. उच्चतम न्यायालय ने 2003 में मामला तमिलनाडु से कर्नाटक स्थानांतरित कर दिया गया था. बाद में 2014 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से संबंधित मामलों में एक विशेष अदालत ने जयललिता को दोषी ठहराया था. 11 दिसंबर, 1996 को जयललिता के आवास से संपत्तियां जब्त की गई थीं.
चेन्नई में जयललिता के आवास से जब्त की गईं चीजें वर्तमान में कर्नाटक सरकार के पास हैं. इनमें सोने और हीरे के सात किलोग्राम आभूषण, चांदी के 600 किलोग्राम आभूषण, 11,000 से अधिक साड़ियां, 750 फुटवियर, 91 घड़ियां, 131 सूटकेस, 1,040 वीडियो कैसेट, एयर-कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर सहित बिजली के सामान और अन्य कपड़े शामिल हैं.
चल संपत्ति के निपटारे के लिए विशेष लोक अभियोजक की आवश्यकता के बारे में सीबीआई ने अक्टूबर 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र लिखा था. आरटीआई कार्यकर्ता टी नरसिम्हा मूर्ति ने मामले में जब्त की गई संपत्ति के निपटारे के विवरण को लेकर विशेष अदालत का रुख किया था. उन्होंने लोक सूचना कार्यालय से भी जानकारी मांगी थी, जिसे अदालत ने उन्हें विवरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था.
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