झारखंड : ED ने ‘अवैध’ रेत, शराब, भूमि बिक्री मामले में आरोप पत्र दाखिल किया

ईडी ने दावा किया कि अवैध गतिविधियों के माध्यम से 2021-22 के दौरान 14 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की गई.

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नई दिल्ली:

झारखंड में रेत, शराब और जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़ी जांच में धन शोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी. ईडी ने दावा किया कि अवैध गतिविधियों के माध्यम से 2021-22 के दौरान 14 करोड़ रुपये से अधिक की आय अर्जित की गई. इसने कहा कि आरोप पत्र 16 दिसंबर को रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष दाखिल किया गया था. आरोप पत्र में मुख्य आरोपी जोगेंद्र तिवारी सहित सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, संथाल परगना प्राइवेट लिमिटेड, मैहर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और राजमहल ट्रेडर्स जैसी कंपनियों को नामित किया गया है.

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि अदालत ने 23 दिसंबर को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया. इसमें कहा गया है कि धन शोधन का मामला झारखंड पुलिस द्वारा तिवारी और अन्य के खिलाफ रेत और शराब की अवैध बिक्री के अलावा फर्जी तरीके से जमीन की बिक्री तथा अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित 19 प्राथमिकी से जुड़ा है. ईडी ने दावा किया, ‘‘जोगेंद्र तिवारी रेत और शराब के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर थे. इन सभी कंपनियों को जोगेंद्र तिवारी द्वारा नियंत्रित किया जाता था.''

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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