इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने से संबंधित मामले में केरल हाई कोर्ट ने राज्य के पूर्व डीजीपी सिबी मैथ्यूज को अग्रिम जमानत दी थी. जिसके खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. जस्टिस ए एम खानविलकर की बेंच ने सीबीआई द्वारा दायर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुने जाने की बात कही. इस याचिका पर 27 जुलाई को सुनवाई होगी. दरअसल, केरल हाईकोर्ट द्वारा एस विजयन, थंपी एस दुर्गादत्त और पूर्व खुफिया ब्यूरो अधिकारियों आरबी श्रीकुमार और एस जयप्रकाश को दी गई अग्रिम जमानत को सीबीआई ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है.
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने कहा था कि आईबी के अधिकारियों ने 4 वैज्ञानिकों को हिरासत में लिया और उन्हें प्रताड़ित किया, जबकि उनका जांच से कोई लेना-देना नहीं था. उन्हें हिरासत में लेने के कारण क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन परियोजना की तकनीक का आविष्कार 10-20 साल पीछे चला गया. वैज्ञानिकों को इस मामले में गलत तरीके से शामिल किया गया था. ये वैज्ञानिक क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन परियोजना की तकनीक के आविष्कार में शामिल थे.