गोवा के Birch by Romeo Lane कैफे अग्निकांड केस में गिरफ्तारियों और कार्रवाई की आंच दिल्ली तक पहुंच गई है. शिकंजा कसने से घबराए लूथरा भाइयों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है. दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल करके उन्होंने भारत लौटने और गिरफ्तारी से पहले जमानत (anticipatory bail) देने की गुहार लगाई है. याचिका में उन्होंने खुद को दिल्ली का स्थायी निवासी बताते हुए कहा है कि फरार होने का कोई सवाल ही नहीं उठता और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई मनमानी है.
'दिल्ली का स्थायी निवासी, फरार होने की आशंका नहीं'
याचिका में कहा गया है कि सौरभ लूथरा जन्म से दिल्ली में रह रहे हैं. उनकी दो नाबालिग संताने हैं, 15 और 8 वर्ष की. वह पिछले 9 वर्षों से हॉस्पिटैलिटी बिज़नेस में हैं. 27 से अधिक रेस्तरां और हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठानों का संचालन करते हैं. उनके नेटवर्क में 1500 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं. दलील यह है कि परिवार, व्यवसाय और सामाजिक संबंध इतने मज़बूत हैं कि फरार होने की कोई आशंका ही नहीं.
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LLP की संरचना और रेस्टोरेंट नेटवर्क
याचिका के मुताबिक “Being GS Hospitality Goa Arpora LLP” में तीन पार्टनर हैं,
- सौरभ लूथरा
- गौरव लूथरा
- अजय गुप्ता
यह LLP देशभर में रेस्टोरेंट चलाती है. प्रमुख लोकेशन-
- Romeo Lane Civil Lines
- Birch NSP
- Romeo Lane Dehradun, Bhopal, Mohali, Goa, Mussoorie
- Romeo Lane Lucknow, Kanpur, Mathura, Noida
कुल 27 आउटलेट्स, जिनका डेली ऑपरेशन ऑन-ग्राउंड GM और मैनेजमेंट टीम देखती है.
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‘सभी दस्तावेज़ वैध और अप-टू-डेट'
लूथरा ने सुरक्षा और कंप्लायंस पर ज़ोर देते हुए दावा किया है कि Birch के पास, FSSAI लाइसेंस (17.12.2028 तक), गोवा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की मंजूरी (2039 तक), एक्साइज लाइसेंस (31.03.2026 तक), GST रजिस्ट्रेशन, EPF, पंचायत लाइसेंस, GCZMA का आदेश सभी दस्तावेज वैध हैं. यह भी कहा गया कि 4 जुलाई 2025 को नया फायर सेफ्टी उपकरण खरीदा गया था.
अग्निकांड पर दलील- ‘परफॉर्मर अपना उपकरण खुद लाई थी'
6 दिसंबर की रात लगी आग को लेकर लूथरा का कहना है कि शो एक थर्ड-पार्टी फीमेल परफ़ॉर्मर कर रही थी. उनका उपकरण और स्टाफ भी उन्हीं का था. किसी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल नहीं हुआ. लूथरा का दावा है कि घटना की परिस्थितियों का उन्हें व्यक्तिगत ज्ञान नहीं है.
‘पहली FIR जिसमें नाम आया, कोई आपराधिक इरादा नहीं'
याचिका में तर्क दिया गया है कि यह पहली FIR है जिसमें उनका नाम आया है. BNS की धारा 105 (ग़ैर-इरादतन हत्या) लागू नहीं होती क्योंकि कोई इरादा या लापरवाही का प्रमाण नहीं. धारा 125 और 287 भी उन पर लागू नहीं क्योंकि वे ऑपरेशंस में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे.
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गोवा पुलिस की कार्रवाई पर सवाल
याचिका के अनुसार 8 दिसंबर को गोवा पुलिस दिल्ली स्थित उनके घर पहुंची. उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया है. दिल्ली लौटते ही एयरपोर्ट पर हिरासत की आशंका है. 5 ऑपरेशनल कर्मचारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.
‘बुलडोजर और सीलिंग प्रतिशोधात्मक कार्रवाई'
लूथरा ने अपनी याचिका में लिखा है कि 9 दिसंबर को Romeo Lane Vagator को प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया. उसी दिन Romeo Lane Boutique Resort, Assagaon को भी सील किया गया. इस कार्रवाई को उन्होंने प्रतिशोधात्मक बताया है.
स्वास्थ्य कारणों का दिया हवाला
लूथरा ने अपनी मेडिकल स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि वो एपिलेप्सी (क्लास 9 से Gardinal पर), हाइपोथायरॉइडिज़्म, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, न्यूरोपैथी जैसी बीमारियों की नियमित दवाई लेते हैं.
कोर्ट से क्या राहत मांगी गई है?
याचिका में 3 मुख्य प्रार्थनाएं रखी गई हैं. पहली- 4 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम ज़मानत. दूसरा- FIR से जुड़े LOC को निलंबित किया जाए और तीसरा 4 हफ्तों के भीतर गोवा जाकर नियमित अग्रिम ज़मानत दायर करने की अनुमति दी जाए.
25 लोगों की गई जान
बताते चलें कि गोवा के नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोग जिंदा जलकर मारे गए थे. इनमें 20 कर्मचारी और 5 टूरिस्ट बताए गए हैं. इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा कुछ घंटे बाद ही इंडिगो की फ्लाइट लेकर दिल्ली से थाईलैंड भाग गए थे. पुलिस ने उनके खिलाफ इंटरपोल से ब्लू नोटिस जारी करवा दिया है.














