गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारी की बर्खास्तगी का आदेश दिया, कोर्ट ने लगाई रोक

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात (Gujarat) कैडर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है लेकिन एक अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी है.

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सतीश चंद्र वर्मा को  30 सितंबर को निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त कर दिया गया.
नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात (Gujarat) कैडर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने का आदेश दिया है लेकिन एक अदालत ने इस आदेश पर रोक लगा दी है. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. गुजरात में इशरत जहां की कथित फर्जी मुठभेड़ में मौत के मामले की जांच में सीबीआई (CBI) की सहायता करने वाले 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के (आईपीएस) अधिकारी सतीश चंद्र वर्मा को 30 अगस्त को सेवा से हटा दिया गया था. उन्हें 30 सितंबर को निर्धारित सेवानिवृत्ति से एक महीने पहले बर्खास्त कर दिया गया.

एक अधिकारी ने बताया, हालांकि वर्मा ने गृह मंत्रालय के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी और अदालत ने केंद्र सरकार के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी. वर्मा को बर्खास्त किये जाने का आदेश जारी करने के कारण का अभी पता नहीं चला है. अगर वर्मा की बर्खास्तगी का आदेश लागू होता है, तो उन्हें पेंशन और अन्य फायदे नहीं मिलेंगे. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर्मा की आखिरी पदस्थापना तमिलनाडु में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के महानिरीक्षक के तौर पर थी.




 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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