मुकेश अंबानी और परिवार को Z+ सुरक्षा मुंबई तक सीमित नहीं, पूरे देश और विदेश यात्रा में भी मुहैया कराएं : SC

मुकेश अंबानी और उनके परिवार को प्रदान किए गए सुरक्षा कवर का मुद्दा देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमेबाजी का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने विवादों को शांत करने के लिए वर्तमान आदेश पारित किया.

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नई दिल्ली:

उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) परिवार को केंद्रीय सुरक्षा कवर देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया है. कोर्ट ने कहा कि मुकेश अंबानी और उनके परिवार को दी गई Z+ सुरक्षा कवर केवल मुंबई तक ही सीमित नहीं. अंबानी और उनके परिवार को पूरे भारत में और विदेश यात्रा के दौरान भी  Z+ सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसकी लागत अंबानी परिवार द्वारा वहन किया जाएगा. 

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिसअहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि जब मुकेश अंबानी और उनका परिवार भारत के भीतर है, महाराष्ट्र राज्य और गृह मंत्रालय उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं. जब वे विदेश यात्रा कर रहे हों, तो गृह मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी सुरक्षा पुख्ता है या नहीं.

त्रिपुरा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को दी गई थी चुनौती
अंबानी को प्रदान किए गए सुरक्षा कवर का मुद्दा देश के विभिन्न हिस्सों में मुकदमेबाजी का विषय है. सुप्रीम कोर्ट ने विवादों को शांत करने के लिए वर्तमान आदेश पारित किया. बेंच ने केंद्र की अर्जी पर ये आदेश जारी किया. इसमें त्रिपुरा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों को चुनौती दी गई थी. 

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि गृह मंत्रालय के एक अधिकारी को 28 जून, 2022 को सीलबंद लिफाफे में प्रासंगिक फाइलों के साथ पेश होना चाहिए. हालांकि, इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी.

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