बीजेपी सांसद के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला हाईकोर्ट ने रद्द किया

प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द

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प्रतीकात्मक फोटो.
लखनऊ:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने स्थानीय प्रशासन के आदेशों का उल्लंघन  करने के आरोप में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है. न्यायमूर्ति डीके सिंह की पीठ ने सांसद सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. 

सिंह के खिलाफ 2014 में अयोध्या के राम जन्मभूमि पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा) में मामला दर्ज किया गया था. बाद में पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनके खिलाफ समन जारी किया.

कार्यवाही को चुनौती देते हुए, सिंह ने दलील दी थी कि सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सरकारी अधिकारी द्वारा मात्र परिवाद दाखिल किया जा सकता है. धारा 188 के तहत न तो प्राथमिकी दर्ज हो सकती है और न ही आरोपपत्र पर निचली अदालत संज्ञान ले सकती है. इसलिए कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए.

अदालत ने सुनवाई के उपरांत सिंह के खिलाफ उक्त मामले से सम्बन्धित पूरी प्रक्रिया को भी खारिज कर दिया है. सिंह कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं.


 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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