Delhi-NCR में प्रदूषण पर 10 नवंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, CJI बोले, 'हस्तक्षेप की जरूरत'  

वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. इसके चलते दिल्ली- NCR में प्रदूषण काफी बढ़ गया है.

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नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई को तैयार है. दस नवंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है. इसके चलते दिल्ली- NCR में प्रदूषण काफी बढ़ गया है. ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों के लिए दिक्कतें और बढ़ गईं हैं. सुप्रीम कोर्ट को मामले में तुरंत दखल देना चाहिए.

दिल्ली- NCR प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में केंन्द्र सरकार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को पार्टी बनाया गया है. प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के दिए आदेश का पालन न करने को लेकर राज्यों के मुख्य सचिव को तलब करने की मांग की गई है. बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के नेतृत्व मे हाईलेबल कमेटी बनाने की मांग की गई है. स्कूलों और ऑफिस को वर्चुअल करने की मांग की गई है. स्मॉग टॉवर बढ़ाने और दिल्ली में प्रदूषण को खत्म करने के लिए तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है.

याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ( CJI) ने कहा कि हमें लगता है इसमें हस्तक्षेप की जरूरत है. वकील शशांक शेखर झा ने कहा कि दिल्ली में AQI 500 तक पहुंच चुका है. ऐसे में तुरंत दखल देने की जरूरत है. यह मामला जीने के अधिकार के तहत आता है.

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