ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे मामले में अब हिन्दू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है. हिंदू सेना ने अर्जी दाखिल करते हुए ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमेटी की याचिका को जुर्माने के साथ खारिज करने और मामले में पक्षकार बनाए जाने की मांग की है. हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में ये अर्ज़ी दाखिल की है.
अर्जी में कहा गया है कि स्कंद पुराण के काशी खंड (खंड) सहित पुराणों में मंदिर का उल्लेख है. मूल विश्वनाथ मंदिर को कुतुब अल-दीन ऐबक की सेना ने 1194 में नष्ट कर दिया था, जब उसने कन्नौज के राजा को मोहम्मद गोरी के कमांडर के रूप में हराया था. बाद में इसके स्थान पर रजिया मस्जिद का निर्माण किया गया. कुछ साल बाद 1230 में, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश (1211-1266) के शासनकाल के दौरान एक गुजराती व्यापारी द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था.
उन्होंने आगे कहा कि हुसैन शाह शर्की (1447-1458) या सिकंदर लोधी (1489-1517) के शासन के दौरान इसे फिर से ध्वस्त कर दिया गया था. इसके बाद, राजा मान सिंह ने मुगल सम्राट अकबर के शासन के दौरान मंदिर का निर्माण किया. राजा टोडर मल ने 1585 में मंदिर को उसके मूल स्थान पर फिर से बनवाया. जहांगीर के शासन के दौरान, वीर सिंह देव ने या तो पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया या निर्माण पूरा किया. 1669 में, सम्राट औरंगजेब ने मंदिर और उसके लिंगम को नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया.
अर्जी में कहा गया है कि साकी मुस्तद खान द्वारा लिखित पुस्तक मासिर-ए-आलमगिरी में उल्लेख किया गया था कि मंदिर की भव्य संरचना को तोपों द्वारा नष्ट कर दिया गया था. पूर्ववर्ती मंदिर के अवशेष नींव, स्तंभों और मस्जिद के पीछे के हिस्से में देखे जा सकते हैं. हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत पूजा करने का पूरा अधिकार है. इसलिए हमें अदालत की सहायता करने की अनुमति दी जाए. चारों ओर उकसावे आ रहे हैं और अगर कुछ जवाबी बयान दिया जाता है तो इसे ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि हिंदू दूसरे धर्मों के विरोध में हैं. हिंदुओं को अन्य धर्मों के विरोधी के रूप में पेश करने के लिए इसके पीछे की ताकतों की एक चाल है. मस्जिद कमेटी की याचिका अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किए जाने योग्य है.
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