ज्ञानवापी मस्जिद विवाद : कमीशन रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी गई, अगली सुनवाई 26 मई को

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के जिला जज को सुनवाई का क्रम तय करना है.

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट में अगली सुनवाई 26 मई को होगी
वाराणसी:

ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में डिस्ट्रिक्‍ट कोर्ट ने कमीशन रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष से आपत्ति मांगी है. मामले में अगली सुनवाई 26 मई को होगी. गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में वाराणसी के जिला जज को सुनवाई का क्रम तय करना है. सोमवार को जिला जज की अदालत में दोपहर 2:10 बजे कार्रवाई शुरू हुई और लगभग 42 मिनट चली. कल मस्जिद पक्ष के वकील अभय नाथ यादव ने कहा था कि श्रृंगार गौरी प्रकरण में सुनने का मतलब, प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन है.  दूसरी ओर, मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा था, " लोअर कोर्ट सिविल जज सीनियर के यहां इस एप्लीकेशन को नकारते हुए, कमीशन की कार्यवाही करा दी गई है, जो वैधानिक नहीं कहा जा सकता. सुप्रीम कोर्ट में इसके मेंटेनेबिलिटी की ही अर्जी डाली गई है. सुप्रीम कोर्ट ने आपको सुनने के लिए कहा है. लिहाजा पहले इसी अर्जी पर सुनवाई होनी चाहिए."

इधर, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनके पिता हरिशंकर जैन (जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं) बीमार चल रहे हैं, इसलिए कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सकते. विष्णु शंकर जैन ने कुछ दिन पहले हुए कमीशन की कार्रवाई में भी कहा था कि अभी उसकी प्रति ही मिली है. बाकी फोटो और वीडियो का अध्ययन नहीं हुआ है. ऐसे में सर्वे संबंधित फोटो और वीडियो भी उपलब्ध कराते हुए उसके अध्ययन के लिए समय दिया जाए. 

वहीं, सोमवार को कोर्ट की कार्यवाही के दौरान शासकीय अधिवक्ता महेंद्र नाथ पांडे ने भी अपनी बातें रखी थीं. इसमें उन्होंने कहा Fkk कि सर्वे के बाद से ही वादी और जिला प्रशासन की अर्जी लंबित है. उसे प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष की ओर से मेंटेनेबिलिटी से संबंधित जो आवेदन लंबित है, उसकी प्रति भी अभी नहीं मिली है. 

- ये भी पढ़ें -

* "कराची में है दाऊद...", ED की पूछताछ में भांजे ने किया खुलासा, कहा - ईद-दीवाली पर परिवार से होती है बात
* केरल : रैली में नफरतभरे नारे लगाने वाले नाबालिग का वीडियो वायरल, केस दर्ज
* ग्रेटर नोएडा: IAS अफसरों की सांठगांठ से हड़पी थी 135 करोड़ की जमीन, गैंगस्टर यशपाल समेत 9 पर केस "

Featured Video Of The Day
Union Budget 2026: Opposition के Reaction पर Ravishankar Prasad ने क्या कुछ कहा? |Nirmala Sitharaman
Topics mentioned in this article