ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद HC में 28 नवंबर को होगी सुनवाई

हिंदू पक्ष की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस की. वैद्यनाथन ने अपनी बहस में सर्वेक्षण को जरूरी बताया है.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
28 नवंबर की अगली सुनवाई में भी हिंदू पक्ष अपनी बची हुई दलीले जारी रखेगा.
इलाहाबाद:

वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर के एएसआई यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India) से सर्वेक्षण कराए जाने के आदेश से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज हुई सुनवाई. आज की सुनवाई में हिंदू पक्ष की तरफ से दलीलें पेश की गई. लेकिन हिंदू पक्ष की बहस आज पूरी नहीं हो सकी. अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी. 28 नवंबर की अगली सुनवाई में भी हिंदू पक्ष अपनी बची हुई दलीले जारी रखेगा. इसके बाद मुस्लिम पक्ष को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा. आज करीब डेढ़ घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई. 

हिंदू पक्ष की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सीएस वैद्यनाथन ने बहस की. वैद्यनाथन ने अपनी बहस में सर्वेक्षण को जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण से ही यह साफ हो जाएगा कि विवादित जगह पर पहले मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है.

ये भी पढ़ें- "पूरी तरह अस्वीकार्य" : राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने के SC के आदेश पर कांग्रेस

निचली अदालत से आए सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका दाखिल की है. हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण आदेश पर 30 नवंबर तक के लिए रोक लगा रखी है.

Featured Video Of The Day
Bihar Elections Results: नतीजों से ठीक पहले क्या है समीकरण, NDA या MGB किसे बढ़त?
Topics mentioned in this article