- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति बने आठ रिहायशी टावरों को सील कर दिया है
- खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या 109 पर 100 से ज्यादा फ्लैट बिना नक्शा और बिना अनुमति के ही बना दिए गए थे
- अथॉरिटी ने खरीदारों से अपील की है कि जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले भूलेख विभाग से जांच जरूर कराएं
ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में बिना अनुमति अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है. प्राधिकरण की तरफ से खेड़ा चौगानपुर में बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया गया है, जिनमें 100 से अधिक फ्लैट हैं. सील किए गए फ्लैट अभी खाली थे.
अवैध निर्माण पर अथॉरिटी की कार्रवाई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. इसी के तहत प्राधिकरण के भूलेख और परियोजना विभाग की टीम ने गुरुवार को संयुक्त अभियान चलाया और खेड़ा चौगानपुर में खसरा संख्या 109 के भूखंड पर बने 8 रिहायशी टावरों को सील कर दिया .
न नक्शा न अनुमति, बनाए दिए फ्लैट
बताया गया कि ये जमीन ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है. इस जमीन पर बिना अनुमति निर्माण कराया गया था और इसका नक्शा भी पास नहीं था, जिसके चलते प्राधिकरण ने यह कार्रवाई की.
जमीन, फ्लैट खरीदने से पहले ये काम जरूर करें
ग्रेनो प्राधिकरण के एसीईओ ने चेतावनी दी है कि अधिसूचित एरिया में अनुमति के बिना या फिर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. एसीईओ ने खरीदारों से अपील की है कि ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन या फ्लैट खरीदने से पहले प्राधिकरण के भूलेख विभाग से संपर्क करके जानकारी जरूर प्राप्त कर लें. अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं.
प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव की निगरानी में ओएसडी अभिषेक पाठक, ओएसडी राम नयन सिंह, वर्क सर्किल-3 के वरिष्ठ प्रबधंक राजेश कुमार, प्रभारी वरिष्ठ प्रबधंक प्रभात शंकर, सहायक प्रबंधक राजीव मोटला ने पुलिस व प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में कार्रवाई पूरी कराई.














