दिल्ली-NCR में तत्काल प्रभाव से GRAP IV लागू, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर रहेगी रोक

कमिशन फॉर एयक क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपील की है कि बुजुर्ग और बच्चे, जिनको सांस, हृदय, या खतरनाक बीमारी है, वो घर से निकलने से परहेज़ करें.

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कमर्शियल ट्रक की दिल्ली में नो एंट्री रहेगी. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

कमिशन फॉर एयक क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP IV लागू कर दिया है. अगले कुछ दिनों तक दिल्ली का AQI सीवीयर पल्स या सीवीयर कैटेगरी में रहेगा. इसी के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है. 6 नवंबर को फिर से कमिशन फॉर एयक क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की  सब कमेटी एयर क्वालिटी और लागू GRAP की समीक्षा करेगी.

कमिशन फॉर एयक क्वालिटी मैनेजमेंट ने अपील की है कि बुजुर्ग और बच्चे, जिनको सांस, हृदय, या खतरनाक बीमारी है, वो घर से निकलने से परहेज़ करें. GRAP IV के तहत लागू होने नियम इस प्रकार है -

- कमर्शियल ट्रक की दिल्ली में नो एंट्री रहेगी.
- दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाली एमजीवी ( Medium Goods Vehicles) और हेवी गुड्स व्हीकल्स पर रोक रहेगी. 
- 4 व्हीलर Diesel LMV पर पाबंदी, BS VI पर रोक नहीं रहेगी.
- NCR की फ्यूल पर चलने वाली सभी इंडस्ट्री बंद ( दूध, डेयरी प्रोडक्ट और लाइव सेविंग ड्रग्स वाली इंडस्ट्री पर पाबंदी लागू नहीं).
- कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटी पर भी रोक रहेगी. 
- सरकारी और निजी दफ्तर में 50% कर्मचारी काम पर आएं इसका इंतजाम सरकार तय करे.
- केंद्र सरकार भी उनके दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों के work from home को लेकर फैसला ले सकते हैं.
- राज्य सरकार स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को बंद करने के मद्देनजर फैसला कर सकती है. 

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