मोदी सरकार (Modi Government) ने बजट 2024 में इनकम टैक्स न्यू रिजीम (New Tax Regime)में बड़ा बदलाव कर मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास को काफी राहत दी है. न्यू रिजीम में अब 3 लाख से 7 लाख रुपये की इनकम पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा. पहले ये 6 लाख तक था. न्यू टैक्स (Income Tax)रिजीम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है. इसके अलावा स्टैडर्ड डिडक्शन को भी 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है. इन दोनों बदलावों से टैक्सपेयर्स को 17,500 रुपये तक का फायदा होगा. जबकि पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर टैक्स पेयर्स में कंफ्यूजन भी है. हालांकि, मिडिल क्लास को बजट में इनकम टैक्स को लेकर थोड़ी और राहत की उम्मीद थी. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी रिपोर्ट देगी. हम इनकम टैक्स को सरल बनाने पर फोकस कर रहे हैं.
बजट में सरकार ने न्यू रिजीम के अन्य स्लैब मे भी बदलाव किए हैं. 7 लाख से 10 लाख तक के इनकम पर 10% टैक्स लगेगा. 10 लाख से 12 लाख तक की इनकम पर 15% टैक्स देना होगा. 12 से 15 लाख तक की इनकम पर 20% और 15 लाख से ऊपर तक की इनकम पर 30% टैक्स का प्रावधान है.
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NDTV के साथ खास इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "इनकम टैक्स को लेकर केंद्र सरकार डायरेक्ट टैक्स कोड का डिटेल रिव्यू कर रही है. एक इंटर्नल कमेटी इसकी रिपोर्ट तैयार कर रही है, जो 6 महीने के अंदर आ जाएगी. सीतारमन ने कहा, "यह कवायद न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड को लाने को लेकर नहीं है, बल्कि यह इनकम टैक्स एक्ट की समीक्षा होगी. इसका मकसद एक्ट को शॉर्ट, आसान बनाना है, ताकि पढ़ने-समझने में सुविधा हो."
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई. उन्होंने न्यू टैक्स रिजीम का दायरा बढ़ा दिया है. हालांकि, ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी बदलाव नहीं किया गया है.
न्यू टैक्स रिजीम में बदलाव के बाद इसे चुनने वालों के लिए अब 7.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है. नई टैक्स रिजीम में अब 50 हजार की जगह 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. जबकि पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर 2.5 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं.