GST संग्रह में गिरावट, अप्रैल में रिकॉर्ड वसूली के बाद मई में 1 लाख करोड़ रुपये के करीब

अप्रैल में रिकॉर्ड वसूली के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के मई महीने के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है. मई में जीएसटी का कुल कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रुपये रहा.

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मई में GST संग्रह में गिरावट दर्ज की गई है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

अप्रैल में रिकॉर्ड वसूली के बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के मई महीने के कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है. मई में जीएसटी का कुल कलेक्शन 1,02,709 करोड़ रुपये रहा. इसमें सीजीएसटी 17,592 करोड़, एसजीएसटी 22,653 करोड़ और आईजीएसटी 53,199 करोड़ रुपये रहा. उपरोक्त आंकड़े में 4 जून तक घरेलू लेनदेन से जीएसटी संग्रह शामिल हैं क्योंकि करदाताओं को कोविड महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर रिटर्न फाइलिंग के लिए मई 2021 में 15 दिनों के लिए देरी से रिटर्न दाखिल करने पर ब्याज में छूट/कमी के रूप में विभिन्न राहत उपाय दिए गए थे.

इस महीने के दौरान सरकार ने नियमित निपटान के रूप में आईजीएसटी से 15,014 करोड़ रुपये सीजीएसटी और 11,653 करोड़ रुपये एसजीएसटी को निपटाया है. पिछले साल मई की तुलना में इस साल मई में जीएसटी का राजस्व 65 फीसदी ज्यादा रहा है.

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एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद अप्रैल माह में व्यापारिक गतिविधियां इतनी प्रभावित नहीं हुई थीं. साथ ही उपभोक्ताओं ने समय पर जीएसटी का बकाया चुकाया था. अप्रैल 2021 में जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रहा था. मार्च के मुकाबले यह 14 फीसदी ज्यादा था. मार्च महीने में कुल संग्रह 1.24 लाख करोड़ था.

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अप्रैल में रिकॉर्ड जीएसटी राजस्व संग्रह सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर क्योंकि यह देश में दूसरी कोविड लहर के बीच में आया था. साल 2017 में लागू होने के बाद से गुजरात, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने अब तक के सबसे अधिक जीएसटी संग्रह की सूचना दी.

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यह लगातार आठवां महीना है जब जीएसटी का कलेक्शन एक लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि कई राज्यों में कोरोना के चलते लॉकडाउन/कर्फ्यू लागू है. बता दें कि 5 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले करदाताओं को 4 जून तक अपना रिटर्न दाखिल करना था, जिसे पहले उन्हें 20 मई तक दाखिल करना था.

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वहीं 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले छोटे करदाताओं के पास अभी भी जुलाई के पहले सप्ताह तक बिना किसी विलंब शुल्क और ब्याज के रिटर्न दाखिल करने का समय है और इन करदाताओं के राजस्व को तब तक के लिए टाल दिया गया है.

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