महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (मकोका) के तहत तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका वापस ले ली है. इस संबंध मेंउनके वकील ने कहा कि हम सुरक्षा को लेकर पंजाब हरियाणा हाई कोट में अर्जी दाखिल करेंगे. बता दें कि बिश्नोई की ओर से दाखिल याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करने वाला था. लेकिन सुनवाई से पहले उन्होंने याचिका वापस ले ली. दरअसल, गैंगस्टर ने अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि पंजाब पुलिस उसका एनकाउंटर कर सकती है, ऐसे में उसे सुरक्षा प्रदान की जाए और उसे पंजाब पुलिस को ना सौंपा जाए. बता दें कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है.
बिश्नोई ने कहा था कि उसे गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में फंसाया जा रहा है. यदि उसे पंजाब में पूछताछ के लिए ले जाया जाता है तो प्रतिद्वंद्वी गिरोह उसकी हत्या कर सकता है. ऐसे में उससे तिहाड़ जेल में ही पूछताछ की जाए और यदि वांरट के आधार पर पंजाब ले जाया जाता है तो उसकी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने का निर्देश दिया जाए. इस अर्जी के साथ ही बिश्नोई ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की थी.
गौरतलब है कि मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 जून को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के नाम से एक पोस्ट सामने आई, जिसमें गिरोह ने गायक की हत्या का जिम्मा लिया. पोस्ट में कहा गया था कि बदला लेने के कारण हत्या की गई है. हालांकि, बिश्नोई खुद उक्त पोस्ट को झूठा बताते हुए कोर्ट से उसे सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी.
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