Future-Amazon case: फ्यूचर के खिलाफ मध्यस्थता मामले पर रोक को लेकर अमेजन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सुनवाई को तैयार हो गया है. SC इस मसले पर 8 फरवरी को सुनवाई करेगा. अमेजन की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी. दरअसल, फ्यूचर- अमेजन विवाद पर अब दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अमेजन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. 5 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सिंगापुर ट्रिब्यूनल में अमेजन की मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाई थी.
डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अंतरिम आदेश पारित किया था. इसके तहत एक फरवरी को अगली सुनवाई तक मध्यस्थता पर रोक रहेगी.हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के सिंगापुर में मध्यस्थता जारी रखने के आदेश पर रोक लगाई गई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि CCI द्वारा डील को दी गई मंजूरी पर रोक लगाने और उस पर तथ्यों को छुपाने के फैसले से प्रथम दृष्टया मामला फ्यूचर ग्रुप के पक्ष में है. मंगलवार को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फ्यूचर की सिंगापुर में मध्यस्थता को समाप्त करने की याचिका खारिज कर दी थी.इसके बाद मामले में डिवीजन बेंच के सामने अपील की गई थी.
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दरअसल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) के 18 दिसंबर में 2019 के अमेज़ॅन- फ्यूचर डील के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया था.CCI का फैसला था कि अमेजन द्वारा प्रासंगिक जानकारी का खुलासा नहीं किया गया था.CCI ने अमेज़ॅन पर ₹200 करोड़ का जुर्माना लगाया था लेकिन उसने अमेजन को 17 फरवरी तक नए दस्तावेज़ दाखिल करने का समय दिया, जिसके बाद वह सौदे की अनुमति पर पुनर्विचार करेगा.