FSSAI का बड़ा फैसला: अब ग्राहकों को मिलेगी फूड सेफ्टी की सीधी जानकारी

यह नियम FSSAI के 2011 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन्स के तहत अनिवार्य किया गया है. ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें सीधे स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचेंगी, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा.

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  • FSSAI ने रेस्तरां और भोजनालयों को लाइसेंस प्रमाणपत्र प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है.
  • प्रमाणपत्र को प्रवेश द्वार या मुख्य डाइनिंग एरिया में आसानी से दिखाई देने वाली जगह पर लगाना अनिवार्य होगा.
  • प्रमाणपत्र के पहले पृष्ठ पर फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप का QR कोड भी शामिल किया जाएगा जिसे ग्राहक स्कैन कर सकेंगे
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नई दिल्ली:

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एक अहम निर्णय लेते हुए सभी रेस्तरां, ढाबों, कैफे और भोजनालयों को निर्देश दिया है कि वे अपने लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी जगह पर प्रदर्शित करें जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें. यह प्रमाणपत्र प्रवेश द्वार, बिलिंग काउंटर या मुख्य डाइनिंग एरिया में लगाया जाना अनिवार्य होगा.

अब इन प्रमाणपत्रों के पहले पृष्ठ पर ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट' ऐप का QR कोड भी होगा. ग्राहक इस QR कोड को स्कैन कर सकेंगे.

  • शिकायत दर्ज कर सकेंगे
  • गलत दावों की रिपोर्ट कर सकेंगे
  • संबंधित FBO (Food Business Operator) की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे
  • FSSAI के अलर्ट और नई पहलों को देख सकेंगे
  • सभी FBOs को अपने वेबसाइट और ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म पर भी इस QR कोड या ऐप डाउनलोड लिंक को प्रदर्शित करना होगा

यह नियम FSSAI के 2011 के लाइसेंसिंग रेगुलेशन्स के तहत अनिवार्य किया गया है. ऐप के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतें सीधे स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंचेंगी, जिससे शिकायतों का त्वरित समाधान संभव होगा. FSSAI की यह पहल "सुरक्षित खाना, स्वस्थ भारत" की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

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