NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े का दावा, दाऊद के नाम पर जान से मारने की मिल रही है धमकी

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकियां मिल रही हैं.

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NCB के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े का दावा, दाऊद के नाम पर जान से मारने की मिल रही है धमकी
एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े ने जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान (Shahrukh Khan) के बेटे से जुड़े ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में कथित रिश्वतखोरी जांच का मामला दर्ज किया था. अब समीर वानखेड़े ने दावा किया है कि उन्हें और उनके परिवार को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से धमकियां मिल रही है. सूत्रों के मुताबिक वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को बताया कि उन्हें फर्जी ट्विटर अकाउंट से धमकियां मिल रही हैं और दाऊद के नाम से धमकियां दी जा रही हैं.

सूत्रों ने कहा कि उसने पुलिस को यह भी बताया कि अगर उस पर या उसके परिवार पर हमला हुआ तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा. सूत्रों ने कहा कि धमकी मिलने के बाद वानखेड़े ने मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया है. इसके बाद मामले में जांच चल रही है. बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में फंसाने के एवज में 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में सीबीआई ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

इससे पहले, एनसीबी के सूत्रों ने कहा कि वानखेड़े ने ड्रग्स-ऑन-क्रूज मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी को लेकर अभिनेता शाहरुख खान के साथ बातचीत करके आचरण नियमों का उल्लंघन किया. एनसीबी के सूत्रों ने कहा, "समीर वानखेड़े का अदालत में चैट देना एनसीबी के आचरण नियमों के खिलाफ है. एक जांच अधिकारी आरोपी के परिवार के साथ इस तरह की चैट कैसे कर सकता है?" 

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NCB के सूत्रों ने आगे दावा किया कि वानखेड़े ने वह फोन नहीं दिया, जिसके जरिए वह शाहरुख खान के साथ चैट कर रहे थे और इसके साथ ही जब उन्होंने मामले को संभाला तो उन्होंने NCB के एक वरिष्ठ अधिकारी को डराने की भी कोशिश की. वानखेड़े ने अपने खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें 22 मई तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई थी. हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को आठ जून तक राहत दी है.
 

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