छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, 8 मई के फैसले को दी चुनौती

8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पूर्व सीएम और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी.

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छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 8 मई के फैसले को चुनौती दी है. हाईकोर्ट ने भूपेश बघेल के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका पर सुनवाई जारी रखने का फैसला दिया था. बघेल ने अंतरिम राहत के तौर पर उनके खिलाफ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई पर एक पक्षीय रोक लगाने भी की मांग की है. बघेल पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने का है आरोप है. याचिका में भूपेश बघेल का चुनाव रद्द करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट इस पर मंगलवार को सुनवाई करेगा. वकील समीर सोंढी के माध्यम से दाखिल याचिका में भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट की बिलासपुर बेंच के फैसले को रद्द करने की मांग की है.

दरअसल, 8 मई 2025 को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हाईकोर्ट से झटका लगा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि पूर्व सीएम और पाटन विधानसभा सीट से विधायक भूपेश बघेल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी. कोर्ट ने भूपेश बघेल की याचिका को खारिज कर दिया था. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि कि चुनाव याचिका में पर्याप्त सामग्री मौजूद है और इसे इस स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता.

दुर्ग से बीजेपी सांसद विजय बघेल ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल का चुनाव रद्द  करने के लिए याचिका दायर की थी. विजय बघेल का आरोप है कि विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है. चुनाव प्रचार के दौरान समय सीमा समाप्त होने के बाद भी भूपेश बघेल पाटन विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया था. बताया गया कि सोशल मीडिया में इसके फोटो और वीडियो भी वायरल हुए थे.

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