ED के समन की तामील न करने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट का CM अरविंद केजरीवाल को समन

आबकारी नीति मामले में अब तक ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
केजरीवाल (55) ने ईडी के इन सभी समन को ‘‘अवैध’’ बताया था.
नई दिल्ली:

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 16 मार्च को पेश होने को कहा है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए अदालत में नई शिकायत दर्ज कराई थी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने केजरीवाल को 16 मार्च को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति से संबंधित मामले के सिलसिले में ईडी के आठ समन की अवहेलना कर चुके हैं. वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल दावा था किया कि अगर वह बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उन्हें एजेंसी से नोटिस मिलने बंद हो जाएंगे.

ईडी की नई शिकायत धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत संघीय जांच एजेंसी द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को भेजे गए समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित है.

ईडी ने पूर्व में अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी धन शोधन जांच में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी.

केजरीवाल ने समन को ‘‘अवैध'' बताया था

केजरीवाल (55) ने ईडी के इन सभी आठ समन को ‘‘अवैध'' बताया था और पिछली बार संघीय एजेंसी को सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है. केजरीवाल ने चार मार्च को संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही हम छिपने की कोशिश कर रहे हैं.

ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ पठित धन शोधन निवारण कानून (पीएमएलए) की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नई शिकायत दर्ज कराई है. पीएमएलए की यह धारा जानबूझकर किसी भी निर्देश की अवज्ञा करने से संबंधित हैं.

Advertisement

इसी तरह की कार्रवाई ईडी ने जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ भी की थी. रांची की एक अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता को प्रथम दृष्टया एजेंसी द्वारा जारी नोटिस की अवहेलना का दोषी ठहराया और उन्हें तीन अप्रैल को पेश होने के लिए कहा.

इस मामले में अब तक ईडी आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

Advertisement

ये भी पढ़ें- लोकसभा चुनाव 2024: कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, जल्द होगा उम्मीदवारों का ऐलान

Featured Video Of The Day
IND vs PAK Champions Trophy: Pakistan के खिलाफ Virat Kohli ने जड़ा अर्धशतक