केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के प्रमुख के कार्यकाल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है. ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब एक साल यानी 18 नवंबर, 2022 तक बढ़ाया गया है. कुछ दिन पहले ही जांच एजेंसियों (Probe Agency Chief) के चीफ का कार्यकाल दो वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ाने का अध्यादेश (Ordinance) आया था. इस अध्यादेश के बाद प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख सेवा के दिनों में एक साल का विस्तार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं. दरअसल, संजय कुमार मिश्रा, जो कल गुरुवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब 18 नवंबर, 2022 तक पद पर रहेंगे.
ED,CBI निदेशकों का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने के केंद्र के अध्यादेश का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
बता दें कि अभी तक केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता था, जिसे अध्यादेश के बाद पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है. दो साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें एक-एक साल के तीन एक्सटेंशन दिए जा सकते हैं. ई़डी प्रमुख मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पिछले साल 13 नवंबर को पहली बार किया गया था.
जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. लेकिन न्यायाधीशों ने यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सीवीसी अधिनियम कार्यकाल को दो साल तक सीमित नहीं करता है और चल रहे मामलों को खत्म करने के लिए विस्तार दिया जा सकता है. लेकिन एक चेतावनी दी गई थी कि इस तरह का विस्तार केवल दुर्लभ मामलों में ही दिया जा सकता है.
CBI और ED चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया
रविवार को जारी किए गए अध्यादेशों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि अध्यादेश शीर्ष अदालत की चेतावनी को दरकिनार करने और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता में कटौती करने के लिए पारित किया गया है.
केंद्र ने CBI और ED चीफ का कार्यकाल 2 साल से बढ़ाकर 5 साल किया