"कई शेल कंपनियों के जरिए की गई मनी लॉन्ड्रिंग"- ED ने IAS पूजा सिंघल मामले में हाईकोर्ट को बताया

IAS पूजा सिंघल मामले में ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि रवि केजरीवाल के बयान से संकेत मिलता है कि कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था.

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आईएएस पूजा सिंघल (फाइल फोटो)
रांची:

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट को बताया कि एजेंसी की ओर से झारखंड खनन सचिव पूजा सिंघल (Pooja Singhal) और अन्य के खिलाफ जारी जांच में ये बात सामने आई है कि मनी लॉन्ड्रिंग कई शेल कंपनियों (ऐसी कंपनियां जो एक्टिव नहीं होती हैं, लेकिन उन्हें दूसरे उद्देश्यों- जैसे कि टैक्स बचाने या भविष्य में किसी दूसरे मतलब से इस्तेमाल के लिए बनाया जाता है) की मदद से की गई है. ईडी ने कहा, " खूंटी जिले में हुए मनरेगा घोटाला समेत सभी अन्य भ्रष्टाचार के मुकदमों की जांच को सीबीआई को सौंपा जा सकता है. चूंकि हमारे पास पर्याप्त सबूत इकट्ठे हो गए हैं.

रवि सीएम हेमंत सोरेन का था करीबी

ईडी ने अदालत को ये भी बताया कि रवि केजरीवाल (Ravi Kejriwal) के बयान से संकेत मिलता है कि कई शेल कंपनियों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया था. प्रतिवादी में से एक की पूरे मामले में संलिप्त होने का संदेह है. गौरतलब है कि रवि कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के बहुत करीबी थे और कथित पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी से निकाले जाने से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के कोषाध्यक्ष के रूप में काम करते थे. 

मालूम हो कि 15 मई को रवि से ईडी ने गिरफ्तार खनन सचिव पूजा सिंघल और फर्जी कंपनियों के संबंध में घंटों तक पूछताछ की थी. एजेंसी सूत्रों की मानें रवि केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन और मुखौटा कंपनियों के बीच संबंधों का खुलासा किया. 

झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन के खनन लीज, उनकी कथित शेल कंपनियों और अन्य के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई की. अदालत ईडी की जांच और मनरेगा घोटाले में खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ भी सुनवाई कर रही थी. अब इन सभी मामलों की सुनवाई 19 मई को होगी.

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11 मई को ईडी ने किया था गिरफ्तार

बता दें कि पूजा सिंघल खान झारखंड के भूविज्ञान विभाग की सचिव के साथ ही झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की बंध निदेशक थी, जिन्होंने 2009 और 2010 के बीच राज्य के खूंटी जिले के उपायुक्त के रूप में कामकिया था. उन्हें ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद 12 मई को सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था. उनकी गिरफ्तारी के बाद, रांची में एक विशेष पीएमएलए कोर्ट उन्हें ईडी की पांच दिनों की रिमांड पर भेज दिया था. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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