ED ने सुधारी अपनी गलती, TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार को जारी किया नया समन

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले के समन में दिया गया मध्यरात्रि का वक्त ‘‘टंकण की त्रुटि’’ थी, जिसके चलते PM के बजाय AM हो गया था. जबकि इसे 12 सितंबर को ‘‘दोपहर साढ़े 12 बजे’’ होना चाहिए था.

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अब गंभीर को दोपहर करीब दो बजे एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए नया समन भेजा गया है.
कोलकाता:

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की रिश्तेदार मेनका गंभीर को प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में पूछताछ के लिए नया समन जारी किया है. दरअसल, गंभीर को ‘‘भूलवश'' सोमवार को दोपहर साढ़े 12 बजे के बजाय रविवार देर रात साढ़े 12 बजे पेश होने का नोटिस जारी कर दिया था. गाइडलाइंस के मुताबिक रात में किसी महिला से पूछताछ नहीं की जा सकती है और पूछताछ के दौरान महिला अधिकारी का मौजूद होना अनिवार्य है. गंभीर को 10 सितंबर को कोलकाता हवाई अड्डे पर ईडी के अधिकारियों ने सोमवार ‘‘देर रात साढ़े 12 बजे'' एजेंसी के कार्यालय में पेश होने का नोटिस सौंपा था.

उन्होंने कथित कोयला घोटाला मामले में उनसे पूछताछ करने की जरूरत का हवाला देते हुए उन्हें विदेश जाने वाली उड़ान में सवार होने से रोक दिया था. सूत्रों ने बताया कि गंभीर समन में दिए गए वक्त के अनुसार सॉल्ट लेक में ईडी कार्यालय पहुंच गयी थीं लेकिन यह अनजाने में जारी की गयी गलत तारीख थी और उन्हें कार्यालय बंद मिला तथा वे कुछ तस्वीरें खींचने के बाद लौट गयीं.

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आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पहले के समन में दिया गया मध्यरात्रि का वक्त ‘‘टंकण की त्रुटि'' थी, जिसके चलते PM के बजाय AM हो गया था. जबकि इसे 12 सितंबर को ‘‘दोपहर साढ़े 12 बजे'' होना चाहिए था. उन्होंने बताया कि अब गंभीर को दोपहर करीब दो बजे एजेंसी के समक्ष पेश होने के लिए नया समन भेजा गया है.

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ईडी ने अभी तक इस मामले में गंभीर से पूछताछ नहीं की है. सीबीआई ने पहले इस मामले में उनसे पूछताछ की थी. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अगस्त में ईडी को दिल्ली के बजाय कोलकाता में अपने क्षेत्रीय कार्यालय में गंभीर से पूछताछ करने का निर्देश दिया था. साथ ही उसने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख तक गंभीर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का भी निर्देश दिया था.

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गंभीर ने ईडी के समन को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्हें कथित कोयला घोटाला मामले के संबंध में पांच सितंबर को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया और उन्होंने अदालत से एजेंसी को कोलकाता में पूछताछ करने का निर्देश देने का अनुरोध किया था. ईडी ने पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे तथा टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी तथा उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ की थी. (भाषा इनपुट के साथ)

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