ईडी ने भोपाल जेल के DIG रहे उमेश गांधी की पत्‍नी समेत 2 के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था.  लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे.

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भोपाल की विशेष अदालत ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्‍ली:

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अर्चना गांधी और अजय कुमार गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. अर्चना गांधी भोपाल जेल के पूर्व डीआईजी दिवंगत उमेश कुमार गांधी की पत्नी हैं. भोपाल की विशेष अदालत ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच लोकायुक्त भोपाल की विशेष पुलिस स्थापना द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. 

यह मामला स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित था.  लोकायुक्त भोपाल ने अपनी जांच के दौरान दो आरोप पत्र दाखिल किए थे. इन आरोप पत्रों में दिवंगत उमेश कुमार गांधी और अन्य पर कुल 5.13 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया था. 

ED ने की संपत्तियों की पहचान और जब्ती

ED ने PMLA के तहत अपनी जांच में अपराध से अर्जित संपत्तियों की पहचान और ट्रेसिंग की है. जांच में सामने आया कि दिवंगत उमेश कुमार गांधी ने अपने नाम, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर भारी मात्रा में चल-अचल संपत्तियां अर्जित की थीं. जांच में यह भी पाया गया कि 4.68 करोड़ रुपये मूल्य की 20 अचल संपत्तियां मध्‍य प्रदेश के कई जिलों सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित हैं. 

इसके अलावा चल संपत्तियों के रूप में बैंक खातों में जमा राशि, आभूषण, बीमा पॉलिसी, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र आदि की भी पहचान की गई. प्रवर्तन निदेशालय ने इन संपत्तियों को 3 जनवरी 2025 को एक अंतरिम अटैचमेंट आदेश के तहत जब्त कर लिया है. 

ED की इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. 

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