बाहुबली माफिया अतीक अहमद से एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए यूपी पुलिस प्रयागराज ला रही है. वहीं, दूसरी ओर अतीक अहमद के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई हो रही है. उत्तरप्रदेश के कई जगह पर ये ईडी की छापेमारी हो रही है. ईडी का ये सर्च ऑपरेशन करीब 13 लोकेशन पर चल रहा है. ईडी टीम ने प्रयागराज में अतीक के एकाउंटेंट सीताराम शुक्ला, सजायाफ्ता कैदी खान शौलत के घर पर छापेमारी की है. वहीं, गैंगस्टर अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को भी उमेश पाल हत्याकांड के तहत प्रयागराज कोर्ट लाया जा रहा है.
प्रयागराज के बड़े बिल्डर और पीवीआर के मालिक संजीव अग्रवाल के सिविल लाइंस स्थित निवास पर प्रवर्तन निदेशालय की रेड चल रही है. सीआरपीएफ के जवानों ने बंगला कब्ज़ में ले रखा है और तलाशी, पूछताछ जारी है. आज साबरमती जेल से अतीक़ अहमद के प्रयागराज लाये जाने के दिन ईडी द्वारा अतीक़ से जुड़े आधा दर्जन लोगों के यहां सुबह से छापेमारी चल रही है.
अतीक़ के इन करीबियों के घर ईडी की करवाई
1- खालिद जफर, अतीक़ का फाइनेंसर और रिश्तेदार.
2- खान शौलत हनीफ, अतीक़ का वकील, उमेश पाल अपहरण मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
3- सीताराम शुक्ला, अतीक़ का अकाउंटेंट
4- अतीक अहमद के करीबी गुलफुल प्रधान के भी बजहा गांव के घर में छापेमारी.
इसके अलावा और कई ठिकानों पर करवाई जारी.
अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में एक स्थानीय अदालत में पेशी के लिए गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है. उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की एक टीम सड़क मार्ग से लेकर आ रही है. उमेश पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों की इस साल 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
उमेश पाल की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर, 25 फरवरी को अतीक अहमद, उनके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, दो बेटों, गुड्डू मुस्लिम और गुलाम और नौ अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. उत्तर प्रदेश पुलिस 26 मार्च को अतीक अहमद को अदालत में पेश करने के लिए साबरमती जेल से प्रयागराज ले गई थी.
2021 में, ईडी ने अहमद और उनकी पत्नी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत 8 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी. उस समय भी इसने कुछ तलाशी ली थी. एजेंसी ने कहा था कि उसकी जांच में पाया गया कि "अहमद, आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से, पैसा कमाता था और इसे उसके और उसके रिश्तेदार के बैंक खातों में जमा/रखा जाता था."
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